मतदाता सूची को लेकर कमिश्नर ने की बैठक, कहा- किसी का नाम छूटना नही चाहिये

December 4, 2018 11:22 AM0 commentsViews: 427
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अजीत सिंह

सिद्धार्थनगर। मतदाता सूची को लेकर प्रशाषन चुस्त है। बस्ती मंडल के कमिश्नर अनिल कुमार सागर ने इसे लेकर एक बैठक किया है और कहा है कि किसी भी दसा में किसी मतदाता या किसी भी दल के किसी नेता का नाम छूटना नहीं चाहिये।

आयुक्त बस्ती मण्डल, बस्ती अनिल कुमार सागर की अध्यक्षता एवं जिलाधिकारी कुणाल सिल्कू, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) प्रमोद शंकर शुक्ल, सीडिओ हर्षिता माथुर तथा ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट  सौम्या पाण्डेय, उप जिलाधिकारी नौगढ़ उमेश चन्द्र निगम, बांसी प्रबुद्ध सिंह, शोहरतगढ़ अनिल कुमार, डुमरियागंज राजेन्द्र प्रसाद, इटवा त्रिभुवन की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में मतदाता पंजीकरण के संबध में बैठक सम्पन्न हुई।

जनपद के विधानसभा क्षेत्र शोहरतगढ़, कपिलवस्तु, बांसी, इटवा तथा डुमरियागंज के अन्तर्गत फार्म-6 6ए 7 8 8क एवं युवा तथा महिला मतदाता का विवरण की प्रगति की जानकारी अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) द्वारा दी गयी।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद के सभी विधानसभा क्षेत्रों के अन्तर्गत फार्म-6 कुल 52960 प्राप्त हुए है। फार्म-6 (18 से 19 वर्ष) 23768, दिव्यांग 4528, महिला 24115 प्राप्त हुए है। फार्म-7  के अन्तर्गत मृतक 12192, सिफटेड 5812, डुप्लीकेट 5048, कुल फार्म-7 23052 प्राप्त हुए है। फार्म-8 2575 प्राप्त हुए है, जिसकी फीडिंग चल रही है।

आयुक्त बस्ती मण्डल बस्ती अनिल कुमार सागर द्वारा बैठक में समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देष देते हुए कहा है कि बढ़े मतदाताओं के सापेक्ष ई.पी. रेसियो तथा जेण्डर रेसियो पुरूष/महिला मतदाताओं की ई.पी. रेसियो की समीक्षा करते हुए निर्देष दिया कि महिला मतदाताओं का प्रतिषत और बढ़ाये जाने की आवष्यकता है। अभी आप लोगों के पास 10 दिन का समय है। इस कार्य में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देषों का अनुपालन करते हुए प्रगति बढ़ाये जाने का निर्देष दिया गया।

आयुक्त बस्ती मण्डल, बस्ती ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देष/राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि किसी भी पार्टी के मेन लीडर/खास व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में छूटने न पाये। सभी बी.एल.ओ. मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के अन्तर्गत घर-घर जाकर मतदाताओं का नाम जोड़ने की कार्यवाही सुनिष्चित करें।

भारत निर्वाचन आयोग का निर्देष है कि ऐसा व्यक्ति जो मतदाता बन सकता है वह भारत का नागरिक हो, पात्र नागरिक को वोट दिये जाने का अधिकार है कोई भी फर्जी व्यक्ति का मतदाता सूची में नाम सम्मिलित न किया जाये।

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