खेत ही खा रही मेड़ः कानून के खिलाफ नगरपालिका ने कर लिया तालाब के भीटे पर अवैध कब्जा
अनीस खान
सिद्धार्थनगर। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के मुताबिक किसी तालाब के भीटे पर निर्माण, कब्जा कना या उसकी मूल प्रकृति को बदलना कानूनन अपराध है, मगर नगर पालिका सिद्धार्थनगर की दीदादिलेरी तो देखिए कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को धता बता कर भीटे का दुरुपयोग कर रही है। उसके इस कदम से नागरिकों के आवागमन में भी बाधा हो रही है।
नगर के सिविल लाइन्स वार्ड के सिसहनियां इलाके में विशाल पोखरे के भीटे पर अवैघ कब्जों की भरमार है मगर इन्हें हटाने के बजाए नगरपालिका प्रशासन ने हाल में खुद वाटर हेड टैंक के लिए एक पम्प लगा दिया है। इस पम्प की स्थापना के कारण भीटा तो क्षतिग्रस्त हुआ ही नागरिकों की भी आए दिन आफत होने लगी है। इसके बारे में पालिका के कर्मियों से शिकायत की जाती है लेकिन वह कोई सुनवाई नहीं करते।
बताते हैं कि थाने के बगल से गुजरने वाले सिसहनियां मार्ग पर लगभग सौ मीटर बाद ही भीटे पर पम्प लगा दिया है। जो सड़क से सटा हुआ है। यह पम्प आये दिन खराब होता है तो पालिका कर्मी उसे ठीक करने के लिए खुदाई कर सारे मलबे को सड़क पर डाल देते हैं। इससे सड़क पर आवागमन अवरूद्ध हो जाता है। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उल्लंघन के अलावा नागरिकों के अधिकारों का हनन कर नगरपालिका दोहरा जुर्म कर रही है। क्षेत्र के नागरिक रूशाद एडवोकेट, सहित तमाम लोगों ने भीटे से पंप हटाने के लिए पालिका प्रशासन से मांग की है।