नगर पंचायत बढ़नी में दौड़ रहे बिना नम्बरों वाले वाहन, आखिर नींद से कब जागेगा परिवहन विभाग
अभी कुछ दिनों पहले ई- रिक्शा व ट्रक के बीच हुए भिडंत मे कई घायल व एक महिला की मौत हो गई थी।
निज़ाम अंसारी
शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर। बिना डीएल व रजिस्ट्रेशन के सड़कों पर सवारियां ढोना कानूनन जुर्म है। फिर भी नगर पंचायत बढ़नी में पुलिस के सामने से ही तमाम ऐसे ई-रिक्शा व अन्य वाहन हैं, जो बिना रजिस्ट्रेशन व नंबर प्लेट के फर्राटा भर रहे हैं। बिना रजिस्ट्रेशन नंबर का वाहन चलाना भी एक अपराध है। यहां तक कि एफ लिखवाकर गाड़ी चलाना भी अपराध की श्रेणी में आता है। आमतौर पर सड़कों पर दुर्घटना के कई मामलों में बिना नम्बर वाले वाहनों की संलिप्तता सामने आती रही है। मगर ऐसे वाहनों पर अंकुश लगाने के जाए परिवहन और पुलिस विभाग की नींद नहीं टूट रही है।
बताते हैं उपनगर में अधिकतर वाहनों पर नंबर के अभाव में एफ लिखने का प्रचलन तेज हो गया है। परिवहन विभाग वाहन चालक को एफ लिखने की छूट देता जरूर है, लेकिन मात्र एक सप्ताह के लिए। इसके बाद वाहन चालक को विभाग से जारी नंबर लिखवाना अनिवार्य है। अन्यथा जांच के दौरान पकड़े जाने पर वाहन जब्त किया जा सकता है।
परिवहन अधिकारियों की मानें तो वाहन चालक के मन में यह एक गलत धारणा है कि लंबे समय तक अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट पर एफ लिखवाकर चला सकते हैं और पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन, ये गलत है। अगर बिना नंबर की गाड़ी चलाते पकड़े जाते हैं तो वाहन चालक को 10 हजार रुपए का जुर्माना या गाड़ी की जब्ती की जा सकती है।
बताते चलें एनएच 730 घरूवार मोड़ के पास अभी कुछ दिनों पहले ई- रिक्शा व ट्रक के बीच हुए भिडंत मे कई लोग घायल हुए थे, जिसमें एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। फिर भी सिद्धार्थ नगर परिवहन विभाग के कानों पर जू नही रेंग रहा है। लोगों का कहना है कि लगता प्रशासन किसी और बड़े हादसे का इन्तजार कर रहा है।