मुख्य चिकित्साधिकारी मिर्जापुर से 25000 जुर्माना वसूली का आदेश

November 19, 2021 4:43 PM0 commentsViews: 215
Share news

अजीत सिंह

आरटीआई कार्यकर्ता देवेश मणि त्रिपाठी

सिद्धार्थनगर। सूचना विलम्ब से दिए जाने के कारण मुख्य चिकित्साधिकारी मिर्जापुर पर अधिरोपित 25000 रुपये का जुर्माना वशूली हेतु राज्य सूचना आयोग द्वारा आदेश पारित किया गया है।
सिद्धार्थनगर मुख्यालय के भीमापार निवासी सामाजिक व आरटीआई कार्यकर्ता देवेश मणि त्रिपाठी द्वारा सीएमओ मिर्जापुर से सूचना की मांग की गई थी।

सूचना प्राप्त नही मिलने पर राज्य सूचना आयोग में सूचना दिलाये जाने तथा सीएमओ पर दंडात्मक कार्रवाई किये जाने का अनुरोध किया था, जिस पर राज्य सूचना आयुक्त किरण बाला चौधरी द्वारा सूचना विलम्ब से दिए जाने का दोषी मानते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी मिर्जापुर के विरुद्ध 25000 रुपये दण्ड अधिरोपित किया गया जिसकी वसूली हेतु सयुक्त रजिस्टार राज्य सूचना आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य मिर्जापुर को निर्देशित किया गया है।

Leave a Reply