जिला क्षयरोग अधिकारी बस्ती पर लगा 50 हजार का जुर्माना, 10 हजार क्षतिपूर्ति का आदेश भी
अजीत सिंह
सिद्धार्थनगर। जिला क्षयरोग अधिकारी बस्ती के पद पर पदस्थ डॉ. आरके वर्मा के विरूद्ध सूचना विलम्ब से दिए जाने का दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध 50 हजार रुपये अर्थदंड तथा जिला क्षयरोग अधिकारी बस्ती के पद पर दिनांक 6/6/2019 से दिनांक 5/8/2021 तक पदस्थ समस्त जन सूचना अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्म कार्यवाही के आदेश के साथ वादी को 10000 रुपाए क्षतिपूर्ति दिए जाने के आदेश पारित किए गए है।
जनपद सिद्धार्थनगर मुख्यालय के भीमापार निवासी सामाजिक व आरटीआई कार्यकर्ता देवेश मणि त्रिपाठी द्वारा जिला क्षयरोग अधिकारी बस्ती से दो अलग अलग आवेदन के माध्यम से मांगी गयीं सूचना समय से उपलब्ध न कराए जाने का दोषी मानते हुए दिनांक 3/6/2018 से दिनांक 25/3/2021 तक पदस्थ डॉ. आरके वर्मा के साथ अन्य जिला क्षयरोग अधिकारी के विरुद्ध 50-50 हजार रुपये जुर्माना का आदेश हुआ है।
उक्त पद पर दिनांक 6/6/2019 से दिनांक 5/8/2021 तक पदस्थ समस्त जनसूचना अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग लखनऊ द्वारा आदेश पारित किए गये है। उक्त के साथ वादी को 5000-5000 रुपये प्रति वाद क्षतिपूर्ति दिए जाने के आदेश भी आयोग द्वारा दिये गए हैं।