हाइकोर्ट के आदेश पर डॉक्टर कफील खान को रिहा करने पर डॉक्टरों ने किया स्वागत
निज़ाम अंसारी
शोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्धारा गोरखपुर के डा. कफील को रिहा करने के आदेश के बाद जिले के डाक्टरों ने खुशी का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट ने एक योग्य डाक्टर की जमानत अर्जी को स्वीकार कर डाक्टरी जैसी पव़ित्र सेवा का मान मर्दन होने से बचा लिया है। कार्ट का यह कदम हर तरह से स्वागत योग्य है।
गोरखपुर मेडिकल कॉलेज / बी आर डी मेडिकल कॉलेज के जाने माने बाल रोग विशेषज्ञ डॉ कफील खान उस समय चर्चा में रहे जब 2017 में बी आर डी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से सैकड़ों बच्चों की मौत हो गई थी। उसके बाद से डॉ कफील जेल में थे।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर कफील खान को तुरंत रिहा करने के आदेश दिए हैं।
गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रवक्ता और बालरोग विशेषज्ञ डॉक्टर कफील खान को CAA, NRC और NPA के विरोध के दौरान अलीगढ़ विश्वविद्यालय में 13 दिसंबर 2019 को कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपने फ़ैसले में कहा कि कफ़ील ख़ान को एनएसए के तहत गिरफ़्तार किया जाना ‘ग़ैरक़ानूनी’ है।अदालत ने डॉक्टर कफ़ील ख़ान को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने अपने फ़ैसले में कहा, “डॉक्टर कफ़ील ख़ान का भाषण किसी तरह की नफ़रत या हिंसा को बढ़ावा देने वाला नहीं था, बल्कि यह लोगों के बीच राष्ट्रीय एकता का आह्वान था।”