हाईकोर्ट: दो सप्ताह के भीतर खनिज वाहन शासन के पोर्टल पर करायें पंजीकरण
अजीत सिंह
सिद्धार्थनगर। जिलाधिकरी दीपक मीणा ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ. प्र. खनिज भवन के पत्र संख्या-599/एम- 228 (खनन नीति) (।।।) दिनांक 22 जुलाई 2019 द्वारा उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं खण्ड पीठ लखनऊ तथा राष्ट्रीय अधिकरण नई दिल्ली एवं एवं खनिज रिट याचिकाओं में दिये गये आदेश के अनुपालन में खनिजों के परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रदेश में उप खनिजों जैसे बालू/मोरंग/गिट्टी आदि के परिवहन करने वाले वाहनों का भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ. प्र. शासन के पोर्टल mining.up.work121.com पर पंजीयन अनिवार्य किया गया है।
उक्त के अनुसार प्रदेश में पंजीकृत वाहनों पर 01 अक्टूबर 2019 से उप खनिजों को परिवहन मान्य होगा। पोर्टल पर निम्न प्रक्रिया के अनुसार दो सप्ताह में वाहनों का पंजीयन किया जायेगा। समस्त वाहन स्वामी इन्टरनेट पर वेबसाइट mining.up.work121.com पर जायेंगे। अपना पंजीयन करेंगे(एक बार)। अपने समस्त वाहनों की पंजीकरण संबधित जानकारी को वेबसाइट पर भर कर उससे एक प्रिन्ट निकालेंगे। इस प्रिन्ट के साथ वेबसाइट पर संलग्न किये गये निम्न अभिलेख संलग्न कर संबधित खनन अधिकारी के कार्यालय में जमां करायेंगे। तथा प्रिंट की एक प्राप्ति सूचना खानन अधिकारी कार्यालय से प्राप्त करेंगे। वाहन का पंजीयन प्रमाण-पत्र।
जनपद स्तर पर विशेष अभियान चलाकर दो सप्ताह के अन्दर उक्त कार्य को पूर्ण कराया जाना है जिस हेतु समस्त ट्रान्सपोर्टरो को जिले के सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी एवं खनन अधिकारी के माध्यम से अवगत कराया जाना है। विशेष जानकारी हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उप्र के मो.नं0-8887534751 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
उपरोक्त से जनपद के समस्त ट्रान्सपोर्टरों को जिले के सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी एवं खनन अधिकारी के माध्यम से अवगत कराते हुए राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप खनिजों के परिवहन करने वाले वाहनों के पंजीयन की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। अतः उपरोक्तानुसार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, सिद्धार्थनगर एवं खान निरीक्षक/खनन अधिकारी, सिद्धार्थनगर उक्त का अक्षरशः पालन कराना सुनिश्चित करे।