पुलिस की पैरवी से दो हत्यारोपियों को आजीवन करावास, 40 हजार जुर्माना
अजीत सिंह
सिद्धार्थनगर। “ऑपरेशन शिकंजा” के तहत सिद्धार्थनगर की मिश्रौलिया पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या के मामले में 02 अभियुक्तों को न्यायलय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सजा के साथ-साथ 40 हजार रुपए के अर्थदंड 15 भी दंडित किया गया।
अमित कुमार आनंद पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत, रमेश चंद्र पांडे क्षेत्राधिकारी इटवा एवं घनश्याम सिहं के निर्देशन में थानाध्यक्ष मिश्रौलिया ने 08. 08. 2022 को आपरेशन शिकंजा के तहत चिन्हित मु. अ. सं. 806/2015 धारा 326, 504, 304 आईपीसी तरमीम धारा 302, 504 आईपीसी, वादी ओमप्रकाश उर्फ पप्पू पुत्र उदयराज निषाद निवासी गौरडीह थाना मिश्रोलिया के सूचना पर 28 मई 2015 की घटना के बाबत अभियतुक्त दिलीप निषाद पुत्र मंसू व विमला देवी पत्नी दिलीप निषाद निवासी गण गौरडीह थाना मिश्रोलिया के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत था।
उक्त अभियोग में थाना मिश्रौलिया के कुशल पैरवी के क्रम में दिनांक 08/08/2022 को मा. न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण में अभियुक्तगण दिलीप निषाद पुत्र मंसू और विमला देवी पत्नी दिलीप निषाद निवासी गौरडीह थाना मिश्रोलिया को आजीवन कारावास के साथ साथ 40,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। जिसमें एडीजीसी संतोष मिश्र व पैरवीकार हेड कांस्टेबल विरेन्द्र का सराहनीय योगदान रहा।