सूचना आयोग ने एसडीएम इटवा पर ठोंका 25 हज़ार का जुर्माना
एम.आरिफ़
इटवा, सिद्धार्थनगर । विभिन्न विन्दुओं पर एक व्यक्ति द्वारा मांगी गयी सूचना न देने के प्रकटन ने इटवा के एसडीएम ज़ुबैर बेग पर सुचना रायोग ने 25 हज़ार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना उनके वेतन से वसूल किया जाएगा।
आयोग ने 30 अगस्त को दिए फैसले से जिलाधिकारी को आदेशित किया है कि तत्कालीन इटवा एसडीएम जुबेर बेग के वेतन से जुर्माने की धनराशि वसूल की जाय।
इटवा तहसील के निवासी गिरीश मिश्रा ने वर्ष 2015 में कुछ बिंदुओ पर कार्यालय उपजिलाधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचनाएं मांगी थी।
खब्र्र है की सूचना मांगने के बाद सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नही दी गई। इस पर सूचना मांगने वाले ने राज्य सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया। वहां से संबंधित जनसूचना अधिकारी को आयोग में तलब किया गया। इसके बाद 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगा दिया गया।
डीएम और वादी दोनों के यहां आए पत्र के अनुसार तलब करने के दौरान जन सूचना अधिकारी को अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा। ऐसे में अर्थदंड वसूलने का आदेश जारी किया गया है। राज्य सूचना आयोग से आए पत्र में कहा गया है कि इस मामले में तत्कालीन जनसूचना अधिकारी / कार्यालय उपजिलाधिकारी इटवा जुबेर बेग के वेतन से अर्थदंड की धनराशि की कटौती की जाए।