जमीन पर मालिकाना हक को लेकर शोहरतगढ़ विधायक व विधायक प्रत्याशी भिड़े जांच के आदेश,
नज़ीर मालिक
सिद्धार्थनगर। एक जमीन के एक टुकड़े को अपनी अपनी साबित करने के लिए जिले के दो राजनतिज्ञ आमने सामने आ गये हैं। इनमें एक पक्ष शोहरतगढ के विधायक अमर सिंह हैं तो दूसरे पक्षकार उन्हीं से चुनाव हार कर दो नम्बर पर रहे नगर पालिका सिद्धार्थनगर के पूर्व चेयरैन जमील सिद्दीकी हैं। वर्तमान में यह मसला जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है।
सोमवार दोपहर शोहरतगढ़ क्षेत्र से सत्तारूढ़ दल के घटक अपना दल विधायक अमर सिंह द्वारा निर्माण हेतु एक जमीन पर भूमिपूजन किया गया। मगर भूमिपूजन के साथ ही विवाद खड़ा हो गया है। भूमिपूजन की जमीन को लेकर नीबी दोहनी शोहरतगढ़ निवासी राजदेव पटवा व पूर्व चैयरमैन जमील सिद्दीकी ने अपना दावा ठोंका है और कहा है कि विधायक अमर सिंह द्वारा जिस जमीन पर भूमि पूजन किया जा रहा हैं, जिसका नम्बर गाटा संख्या मिन 2 है। दोनों ने प्रशासन से उस भूमि पर कोई अन्य कार्य न करने देने की मांग की है।
विधायक ने कहा गाटा संख्या मिन 2 मेरा ही है
विवादित जमीन पर भूमिपूजन को लेकर मौजूदा विधायक अमरसिंह का कहना है कि मैंने जो जमीन ली है वह 2 मिन ही है जिस पर पूर्व में मिट्टी और निशानदेही कर रखा है नक्शा भी तरमीम है। दूसरा पक्ष अनर्गल आरोप लगा रहा है। मेरे पास सारे मालिकाना प्रमाण हैं।
लेखपाल ने क्या कहा?
तहसील मुख्यालय के सामने 2 मिन की जमीन को लेकर उठे विवाद में सदर लेखपाल रामकुमार तिवारी ने बताया कि विधायक अमर सिंह द्वारा जाहिदा खातून पुत्री विबुल निवासी शोहरतगढ़ से उक्त जमीन को खरीदी गई है। वह जमीन जाहिदा खातून पुत्री विबुल के नाम से 1986 में पट्टा हुई थी, जिसकी गाटा संख्या 22 है। पट्टा स्वीकृत होने के बाद खतौनी व अमलदरामद के समय गाटा संख्या गलती से 2 मिन दर्ज हो गया है और वही गलती पिछले लगभग 35 वर्षों से चली आ रही है जो विवाद का रूप ले रही है।
एसडीएम ने जांच के दिए आदेश
इस संबंध में एस डी एम शोहरतगढ़ अनिलकुमार ने जांच के लिए नायब तहसीलदार और कानूनगो को जांच के आदेश दे दिए हैं। काश्तकारों सहखाता धारकों ने सुनवाई न होता देख नगर पंचायत शोहरतगढ़ में अपना प्रार्थना पत्र दिया है और कार्रवाई की मांग की है।
अवैध कब्जा किसी दशा में बर्दाश्त नही करेंगे- सुभाष गुप्ता
मौके पर उपस्थित नगर पंचायत प्रतिनिधि व हिन्दू युवा वाहिनी देवी पाटन मंडल के प्रभारी सुभाष गुप्ता ने कहा है कि बिना नगर पंचायत के आदेश किसी तरह का कोई निर्माण कार्य नहीं होने दिया जाएगा। गरीबों की जमीन पर किसी तरह का कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि निर्माण कार्य होता है तो उसे ढहा दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा है कि विधायक चौधरी अमर सिंह के तरफ अभी तक जमीन के मालिकाना हक के संबंध में किसी तरह की कोई पत्रवली उपलब्ध नहीं हुई है। वहीं पीड़ित पक्ष का कहना है कि हमारी 2 मिन की भूमि रोड से सटे है और 22 मिन की जमीन ठीक इसके पीछे है यह जानते हुए भी विधायक हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं।
संदेह के घेरे में है तहसील की भूमिका
इस बारे में काश्तकारों का कहना है स्थानीय विधायक द्वारा 2 मिन की जमीन रजिस्ट्री करना जो अभिलेखों के अनुसार 22 मिन है इतना बड़ी गलती होना गलती नहीं कही जा सकती है यह साजिश है। सूत्रों का कहना है कि विधायक को गुमराह करके जमीन बेची गई है।