‘हाता पर छापा’ प्रकरण में गोरखपुर के एसएसपी हाईकार्ट में तलब
एस.पी. श्रीवास्तव
इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट में गोरखपुर के बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी के हाता (आवास) पर पुलिस छापे के दौरान हुए तांडव के लिए पुलिस के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की मांग को लेकर याचिका दाखिल हुई है। कोर्ट ने याचिका पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से घटना के विस्तृत ब्योरे के साथ व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने पूछा है कि इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है।यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन व न्यायमूर्ति रेखा दीक्षित की खंडपीठ ने बसपा विधायक व हरिशंकर तिवारी के सुपुत्र विनय शंकर तिवारी की याचिका पर दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 23 मई नियत की गई है। याची का कहना है कि पुलिस ने छापा मारकर नौकरों को बंधक बनाए रखा और बाद में छोड़ दिया, घर में तोड़फोड़ की।
दूसरी तरफ सरकार की तरफ से कहा गया कि याची के आवास में दो अपराधियों के छिपे होने के सुराग मिलने पर छापा डाला गया था। जबकि याची का कहना है कि पुलिस टीम बिना सर्च वारंट के उनके घर में घुसी थी। इस घटना को लेकर गोरखपुर क्षेत्र में तीखी प्रतिकिया हुई थी।