राशन की कालाबाजारी करने वाले कोटेदार के विरूद्ध मुकदमा दर्ज, जांच शुरू
निजाम अंसारी
शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर। ग्राम प्रधान व अन्य ग्रामवासियों के द्वारा शिकायत पर ग्रामसभा अगया के उचित दर विक्रेता दीपेन्द्र त्रिपाठी के द्वारा माह अप्रैल का खाद्यान्न वितरण नहीं किया गया एवं कालाबाजारी कर दी गयी है। इस मामले में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
जांच करने पर मामला सही पाया गया। इस आधार पर उपजिलाधिकारी अनिल कुमार के आदेश के क्रम में पूर्ति निरीक्षक शोहरतगढ़ संतोष कुमार दूबे द्वारा ग्रामसभा अगया के कोटेदार की जाँच की गयी। जाँच में 51 कार्डधारको के सामूहिक रूप से बयान के अनुसार खाद्यान्न का वितरण करना नहीं पाया गया।
पूर्ति निरीक्षक द्वारा दिये गये रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी दीपक मीणा व उपजिलाधिकारी अनिल कुमार के आदेशानुसार थाना शोहरतगढ़ १० अप्रैल को १२ बजे उचित दर विक्रेता दीपेन्द्र त्रिपाठी पुत्र स्व. सहदेव प्रसाद त्रिपाठी के विरूद्ध मु.अ.सं. 88/2020 धारा 3/7 ई.सी. एक्ट में पंजीकृत कर विवेचना व आवश्यक कार्यवाही हेतु उपनिरीक्षक. रमाशंकर राय को दिया गया ।