भ्रष्टाचार के खिलाफ उच्च न्यायालय का फैसला, आम आदमी की जीत–काजी इमरान
नजीर मलिक
उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने मुख्य न्यायाधीश ङा डीवाई चन्द्रचूड व न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए. लोक सेवा आयोग यूपी के अध्यक्ष अनिल यादव की नियुक्ति को अवैध करार दिया है। यह आम आदमी की जीत है।
इस फैसले का स्वागत करते हुए आम आदमी पार्टी पूर्वाचॅल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष इं क़ाज़ी इमरान लतीफ़ ने कहा है कि माननीय न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले ने लोक सेवा आयोग की संवैधानिक गरिमा के साथ लाखों प्रतियोगी छात्रों के उज्ज्वल भविष्य के विश्वास को भी जीवित रखा है ।
उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की सपा सरकार ने आयोग का अध्यक्ष भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 ;1 द्ध के अनुरूप योग्यता रखने वाले आदर्श व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को आयोग का अध्यक्ष न नियुक्त कर, गुङा एक्ट और जिला बदर के साथ कई अपराधिक मामलों के अभियुक्त रहे ङा यादव को अध्यक्ष बना कर अपने भ्रष्टाचारए अपराध युक्त जंगल राज का परिचय दिया।
आम आदमी पार्टी नेता इमरान लतीफ के मुताबिक इस प्रकार पूरे प्रकरण में भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करने वाली मोदी सरकार पिसान पोत भंडारी ही नजर आयी। अब कहना गलत नहीं होगा कि इतने बङे भ्रष्टाचार में सपा . भाजपा मोदी.मुलायम साथ थी। यह पूरी तौर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले ईमानदार छात्रों की जीत है। इन छात्रों की आवाज को मजबूत रखने के लिये आप विधिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष एवं प्रतियोगी छात्र अतुल सिंह ने भी लगातार संघर्षशील छात्रों का बराबर साथ दिया। पार्टी इस फैसले पर सभी प्रतियोगी छात्रों का सम्मान करती है ।