शिक्षिका के साथ मारपीट एवं धमकी के मामले में बीएसए के खिलाफ न्यायालय ने जारी किया सम्मन
अजीत सिंह
सिद्धार्थनगर। बेसिक शिक्षा अधिकारी देवेंद्र पाण्डेय को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रद्धा भारतीय ने शिक्षिका के साथ मारपीट करने एवं धमकी देने के मामले में प्रथम दृष्टया अपराध कारित किये जाने की पुष्टि होने पर विचारण हेतु तलब करके समन जारी किया है।
घटना कोतवाली सिद्धार्थनगर क्षेत्र स्थित बीएसए दफ्तर की है जो 2 मई 2022 को सायं करीब 5 बजे घटी थी। परिवाद पत्र के अनुसार विकास खण्ड बाँसी के प्राथमिक विद्यालय तेजगढ़ पर तैनात शिक्षिका सुषमा देवी बच्चों की कुछ समस्यायों को लेकर जिलाधिकारी से मिलने गयी थी, जिसकी भनक लगने पर बीएसए देवेंद्र पाण्डेय आग बबूला होकर उसे निलंबित करने जा रहे थे। सूचना मिलने पर वह शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष आदित्य शुक्ला के साथ बीएसए दफ्तर पहुँची जहाँ बीएसए ने उसे देखते ही जलील करते हुए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहीं मुँह न दिखाने लायक छोड़ते हुए बर्खास्त करने की बात कहते हुए कक्ष से बाहर निकलने को कहे थे।
वहाँ मौजूद लोग भी सकते में आ गए और कहे कि अब तो इसकी इज्जत गयी। बीएसए के उक्त कृत्य की शिकायत जिलाधिकारी एवं अन्य उच्च अधिकारियों से करने के बाद भी उसपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। न्यायालय ने घटना के बावत पीड़िता का बयान दर्ज करने के उपरांत साक्षियों चक्षुदर्शी साक्षियों निकिता शंखधार व अभय कुमार सिंह की भी गवाही लिया और परिवादिनी के बयान व गवाहों की गवाही के आधार पर बीएसए देवेंद्र पाण्डेय को परिवादिनी सुषमा देवी के साथ मारपीट करते हुए धमकी देने के मामले में प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए अपराध के विचारण के लिए न्यायालय में तलब करते हुए समन जारी किया है।