दहेज उत्पीड़न व हत्या के दोषी पति को 10 वर्ष का कारावास एवं 50 हजार का अर्थदण्ड
देवेश श्रीवास्तव
सिद्धार्थनगर। अपर सत्र न्यायाधीश एफ़टीसी प्रथम कामेश शुक्ला ने दहेज उत्पीड़न एवं दहेज हत्या के दोषी पति को दस वर्षों के कारावास की सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।
घटना पथरा बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम डड़वा में 11 जून 2018 को समय करीब 2:30 बजे घटित हुआ था। बस्ती जनपद के सोनहा थाना क्षेत्र के ग्राम हसनपुर निवासी सत्यराम गुप्ता पुत्र गोसयी ने अपनी लड़की विध्यवासिनी की शादी डड़वा निवासी अनिल कुमार गुप्ता पुत्र फूलचंद गुप्ता से किया था। शादी के बाद से ही ससुराल वाले उसकी लड़की को दहेज की माँग को लेकर प्रताड़ित करते थे और दहेज़ न मिलने पर उसकी हत्या कर दिए।
पुलिस ने पिता की तहरीर पर एफआईआर दर्ज करके विवेचना किया और दहेज उत्पीड़न व दहेज हत्या का दोषी पाकर मुल्जिमों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने मामले का संज्ञान लेकर विचारण किया। विचारण के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अन्य प्रपत्रों व मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए पति को दहेज उत्पीड़न एवं दहेज हत्या का दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाकर 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित करते हुए सजा भुगतने के लिए सजायवी वारण्ट पर जेल भेज दिया।
राज्य सरकार की तरफ से पीड़ित पक्ष की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सन्तोष कुमार मिश्र ने किया और दोषी पति को सजा दिलाई।