आनर किलिंगः बहन के प्रेमी के हत्यारे को उम्रकैद
नजीर मलिक
सिद्धार्थनगर। साढे तीन साल पहले अपनी बहन के प्रेमी इसहाक का कत्ल करने और बहन को तकरीबन कत्ल की हालत तक पहुंचा देने वाले अनीसुर्रहमान को अदालत ने अजीवन कारावास की सजा सुना दी है।
3 अगस्त 2012 को मृतक इसहाक मिश्रौलिया थाने के कैथवलिया गांव में अपनी प्रेमिका घर रात में मिलने गये था। सबूत पक्ष के मुताबिक मृतक के भाई अनीस ने इसहाक और अपनी बहन को आपत्तिजनक हालत में देख लिया।
इससे गुस्साए अनीस ने बोगदा लेकर दोनों पर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। इसहांक की अस्पताल ले जाते मौत हो गई, जबकि बहन को बड़ी मुश्किलों से बचाया जा सका। इसका मुकदमा मिश्रौलिया थाने में दर्ज किया गया था।
मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। गत दिवस अपने फैसले मे न्यायधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने इसहाक की हत्या के अपराध में अनीस को अजीवन कारावास, बहिन की हत्या के प्रयास के अपराध में सात साल की सजा और 20 हजार जुर्माने का आदेश दिया।
मामले में सबूत पक्ष के वकील के रूप में पैरवी एडवोकेट अखिलेश नारायन श्रीवास्तव ने की। यह मामला वर्ष 2012 के चर्चित अपराधों में शामिल रहा।