कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकारा, कहा बूचड़ खानों को लाइसेंस दे सरकार
एस. दीक्षित
लखनऊ। बूचड़खानों पर सख्ती बरते जाने के मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कल योगी सरकार की जमकर फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सरकार 17 जुलाई तक मीट की दुकानों और बूचड़खानों को नए लाइसेंस देने के साथ ही उनके पुराने लाइसेंस रिन्यू करें। इसी के साथ पूरे यूपी में स्लाटर हाउस खोलने का रास्ता साफ हो गया है।
कोर्ट ने कहा कि किसी को मांसाहार खाने से नहीं रोका जा सकता. इसके साथ ही कोर्ट ने टिप्पणी की कि अगर राज्य में वैध बूचड़खाने नहीं हैं तो यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वो वैध बूचड़खाने बनवाए। हाईकोर्ट ने साफ किया कि नए लाइसेंस जारी होने और पुराने लाइसेंस रिन्यू होने तक सभी बूचड़खाने बंद रहेंगे।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में आई योगी सरकार ने अपने सबसे बड़े फैसले के तौर पर अवैध बूचड़खानों पर रोक लगाई थी। इस फैसले से जहां प्रदेश में अवैध बूचड़खाने चलाने वाले परेशान थे। वहीं छोटे-मोटे मीट और चिकन कारोबारी भी हलकान रहे।