अदालत के फरमान से हिल गई जिला पुलिस, एसओ, दारोगा की जांच, दर्ज होगा मुकदमा?
गुडृडू का आरोप- दारोगा ने 40 हजार छीने व बंद भी कर दिया तो संजय ने कहा उसे छुड़ाने के लिए पत्नी ने मंगलसूत्र तक बेंच दिया?
नजीर मलिक
सिद्धार्थनगर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रद्धा भारतीय ने ढेबरूआ थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह व दारोगा अमला यादव की जांच कराने तथा आरोपो की पुष्टि होने पर दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। दोनों पर उसी क्षेत्र के गुड्डू चौहान व संजय कुमार ने रिश्वत लेने जबरन गिरफतार कर मानवाधिकार करने के गंभीर आरोप लगाये थे। अदालत के इस फरमान से पुलिस हिल गई है।
40 छीन कर गिरफ्तार कर लिया
दरअसल ढेबरूआ थाने के एसआई अमला यादव ने चोरी के एक मामले में गुड्डू चौहान व संजय कुमार मद्धेशिया को 9 दिसम्बर को गिरफतार कर अदालत में पेश कर रिमांड मांगा था। मगर कोर्ट में दोनों आरोपियों के बयान से हालात बदल गये। गुड्डू ने बताया कि वह 9 दिसम्बर को पीएनबी बैंक में 40 हजार रुपये जामा करने जा रहा था, मगर बढ़नी पुलिस वौकी के पास दारोगा अमला यादव ने गिरफ्तार कर लिया। बाद में थनाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह के साथ मिल कर उसे पीटा व उसके रुपये छीन कर तीन दिन थाने में रखा बाद में उस पर मुकदमा लाद दिया।
छुड़ाने के लिए संजय की पत्नी ने बेचा मंगलसूत्र?
दूसरी तरफ संजय मद्धेशिया ने आदलत को बताया किवह 10 दिसम्बर की शाम 7 बजे बुद्धा ढाबा के पास से कर समेत पकड़ थाने ले गये। 11 दिसम्बर को थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह व एसआई अमला यादव ने उसकी पत्नी से 65 हजार रुपये लेकर कार छोडा। यह पैसा उसकी पत्नी ने मंगलसूत्र बेंच कर दिया। उसकी पिटाई की गई व धमकी देकर एक विडियो भी रिकार्ड किया गया। इसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया।
आरोप सही हों तो पुलिस पर मुकदमा हो
दोनों अभियुक्तो का बयान सुन कर सीजेएम श्रद्धा भारतीया ने सच्चाई जानने के लिहाज से घटनास्थल व थाने के आसपास के सीसी कैमरे के विडियो फुटेज पर रिपोर्ट मांगी। इसके साथ अपने आदेश में डीएम से कहा कि वे मामले की जांच करें और अगर पुलिस पर लगे आरोपों की पुष्टि होती है तो उनके खिलाफ मुकदमा दज करा कर कारवाई से 19 दिसम्बर को अवगत करायें।