आयुर्वेदिक अधिकारी के विरुद्ध चार अनुशासनात्मक कार्रवाई, एक लाख जुर्माना अन्य तीन भी चपेटे में
अजीत सिंह
सिद्धार्थनगर। तत्कालीन प्रभारी आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, डॉ. संतोष कुमार त्रिपाठी को समय से सूचना उपलब्ध न कराने का दोषी मानते हुए एक लाख रुपये जुर्माना तथा चार मामलों में अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ चार हजार क्षतिपूर्ति आदेश के साथ तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राजेन्द्र सिंह, तत्कालीन प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बांसी उपेंद्र कुमार, माधवजी तिवारी के विरुद्ध पच्चीस-पच्चीस हजार जुर्माना व अनुशासनात्म कार्यवाही एव प्रति अपील एक एक हजार क्षतिपूर्ति के आदेश राज्य सूचना आयोग लखनऊ द्वारा दिया गया।
प्राप्त जानकारी अनुसार मुख्यालय के मोहल्ला भीमापार, निवासी, सामाजिक व आरटीआई कार्यकर्ता देवेश मणि त्रिपाठी द्वारा आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी से चार आवेदन प्रेषित कर सूचनाओ की मांग की गई थी। इसी प्रकार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण, संस्थान बांसी से भी सूचना मांगी थी। सूचना अपूर्ण दिए जाने तथा कुछ मामलों में सूचना प्राप्त न होने पर त्रिपाठी द्वारा आयोग के समक्ष अपील प्रस्तुत किया गया था, जिस पर आयोग ने सुनवाई की और सभी मामलों में सूचना समय से न दिए जाने तथा आयोग के आदेशों का समयान्तर्गत न मानने का दोषी पाया।
तत्कालीन प्रभारी आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, डॉ संतोष कुमार त्रिपाठी को एक लाख रुपये जुर्माना तथा चार मामलों में अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ चार हजार क्षतिपूर्ति के आदेश दिए। तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राजेन्द्र सिंह, तत्कालीन प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बांसी उपेंद्र कुमार, माधवजी तिवारी के विरुद्ध भी पच्चीस-पच्चीस हजार जुर्माना और सभी पर अनुशासनात्म कार्यवाही एव प्रति अपील एक एक हजार क्षतिपूर्ति के आदेश राज्य सूचना आयोग लखनऊ द्वारा दिया गया है।