बिस्कोहर कांड में 17 के खिलाफ कुर्की वारंट जारी, गंभीर धाराओं में 6 जेल गये
हमीद खान
सिद्धार्थनगर जिले के बिस्कोहर कस्बे में गत छः सितम्बर को बिजली को लेकर आंदोलन कर रहे नागरिकों और पुलिस के बीच हुई झड़प में 250 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास, डकैती व 7-क्रिमिनल ला एमेंडमेंट एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा कायम किया गया है। इनमें 23 को नामजद मुलजिम बनाया गया है, जिसमें 6 व्यक्ति गिरफृतार हो कर जेल भी जा चुके हैं।
एसडीएम इटवा रामसूरत पाण्डेय की तहरीर पर कुल तेईस लोगों के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 535/15 धारा 147, 148, 149, 307, 332, 353, 341, 504, 506, आईपीसी तथा 7-क्रिमिनल ला एमेंडमेंट एक्ट, 3/4 लोक सम्पत्ति निवारण अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया है। इनमें से प्रभात जयसवाल, रिंकू सिंह, अरविन्द सिंह, चिनके, वदूद, अहमद को गिरफृतार कर जेल भेजा जा चुका है।
इसके अलावा सत्रह लोगों गजेन्द्र सिंह, लालबहादुर, मौलाना हमीदुल्लाह, अताउल्लाह रायनी, जावेद, भुट्टू, चन्द्रप्रकाश गुप्ता, सन्तोष ठठेर, मोनू, राजकिशोर सोनी, नृपेन्द्र सिंह, मिन्टू सिंह, राजन सिंह, सुधीर तिवारी, अमित कमलापुरी, लड्डू लाल, सचिन गुप्ता के खिलाफ कुर्की तथा वारन्ट जारी किया गया है। यह सभी घटना के बाद से ही फरार है।
इसके लिये त्रिलोकपुर पुलिस ने 10 सितम्बर को न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर कुर्की तथा वारन्ट का आदेश मांगा था, जो उन्हें 11 सितम्बर को मिल गया।
दूसरी तरफ पुलिस ने डुमरियागंज निवासी वादी अरूण कुमार श्रीवास्तव की तहरीर पर धारा 395, 397 के तहत आज्ञात लोगों के खिलाफ डकैती का मुकदमा पंजीकृत किया है। उनके द्वारा दिये गये तहरीर में बताया गया था कि उस दिन मैं चायपत्ती बेचने बिस्कोहर आया था। भीड़ ने मेरी बोलेरो गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। पैसा, मोबाइल छीन लिया।
इस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल सलाम खाँ एडवोकेट ने शनिवार को बिस्कोहर के लोगों से मिल कर काम धन्धा शुरू करने की अपील किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर अभियुक्त बनाया गया है, वह लोग न्यायिक प्रक्रिया से गुजरेंगे। बाकी लोग भयभीत न हों। अपनी रोजी रोटी पर लग जायें। किसी निर्दोष के खिलाफ अगर कार्यवाही की गयी तो हमारी पार्टी आर पार की लड़ाई लडने को तैयार है।
बिस्कोहर कांड में 17 के खिलाफ कुर्की वारंट जारी, गंभीर धाराओं में 6 जेल गये
सिद्धार्थनगर जिले के बिस्कोहर कस्बे में गत छः सितम्बर को बिजली को लेकर आंदोलन कर रहे नागरिकों और पुलिस के बीच हुई झड़प में 250 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास, डकैती व 7-क्रिमिनल ला एमेंडमेंट एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा कायम किया गया है। इनमें 23 को नामजद मुलजिम बनाया गया है, जिसमें 6 व्यक्ति गिरफृतार हो कर जेल भी जा चुके हैं।
एसडीएम इटवा रामसूरत पाण्डेय की तहरीर पर कुल तेईस लोगों के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 535/15 धारा 147, 148, 149, 307, 332, 353, 341, 504, 506, आईपीसी तथा 7-क्रिमिनल ला एमेंडमेंट एक्ट, 3/4 लोक सम्पत्ति निवारण अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया है। इनमें से प्रभात जयसवाल, रिंकू सिंह, अरविन्द सिंह, चिनके, वदूद, अहमद को गिरफृतार कर जेल भेजा जा चुका है।
इसके अलावा सत्रह लोगों गजेन्द्र सिंह, लालबहादुर, मौलाना हमीदुल्लाह, अताउल्लाह रायनी, जावेद, भुट्टू, चन्द्रप्रकाश गुप्ता, सन्तोष ठठेर, मोनू, राजकिशोर सोनी, नृपेन्द्र सिंह, मिन्टू सिंह, राजन सिंह, सुधीर तिवारी, अमित कमलापुरी, लड्डू लाल, सचिन गुप्ता के खिलाफ कुर्की तथा वारन्ट जारी किया गया है। यह सभी घटना के बाद से ही फरार है।
इसके लिये त्रिलोकपुर पुलिस ने 10 सितम्बर को न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर कुर्की तथा वारन्ट का आदेश मांगा था, जो उन्हें 11 सितम्बर को मिल गया।
दूसरी तरफ पुलिस ने डुमरियागंज निवासी वादी अरूण कुमार श्रीवास्तव की तहरीर पर धारा 395, 397 के तहत आज्ञात लोगों के खिलाफ डकैती का मुकदमा पंजीकृत किया है। उनके द्वारा दिये गये तहरीर में बताया गया था कि उस दिन मैं चायपत्ती बेचने बिस्कोहर आया था। भीड़ ने मेरी बोलेरो गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। पैसा, मोबाइल छीन लिया।
इस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल सलाम खाँ एडवोकेट ने शनिवार को बिस्कोहर के लोगों से मिल कर काम धन्धा शुरू करने की अपील किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर अभियुक्त बनाया गया है, वह लोग न्यायिक प्रक्रिया से गुजरेंगे। बाकी लोग भयभीत न हों। अपनी रोजी रोटी पर लग जायें। किसी निर्दोष के खिलाफ अगर कार्यवाही की गयी तो हमारी पार्टी आर पार की लड़ाई लडने को तैयार है।