चरस के साथ पकड़े गए व्यक्ति को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 20 हजार का अर्थदण्ड
देवेश श्रीवास्तव
सिद्धार्थनगर। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय हिमांशु दयाल श्रीवास्तव ने प्रतिबंधित नशीली वस्तु चरस की तस्करी करते हुए गिरफ्तार व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा देते हुए 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।
घटना शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र का है जो 2012 में घटित हुआ था। पुलिस ने ढेबरुआ थानाक्षेत्र के भट्ठा मोहल्ला बढ़नी निवासी बम्मड़ पुत्र विश्वनाथ को खुनुआ के पास 600 ग्राम चरस के साथ 30 जून 2012 को 6 बजे सुबह नेपाल से भारत आते हुए बॉर्डर पर गिरफ्तार किया था। शोहरतगढ़ थानाध्यक्ष निर्भय नारायण सिंह की तहरीर पर थाने में एफआईआर दर्ज हुआ। पुलिस ने विवेचना करके आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
न्यायालय ने मामले का संज्ञान लेकर विचारण किया और विचारण के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों, फर्द बरामदगी, एफएसएल रिपोर्ट व मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए आरोपी को दोषी करार देकर 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई साथ ही 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया। अर्थदण्ड की धनराशि अदा न करने की दशा में दोषी व्यक्ति को छः मास के अतिरिक्त कारावास की सजा भोगनी पड़ेगी। राज्य सरकार की तरफ से अभियोजन की पैरवी विशेष अधिवक्ता एनडीपीएस एक्ट राम सूरत यादव ने किया।