पत्नी की हत्या में पति व सास का दोष सिद्ध, दोनों को पन्द्रह पन्द्रह वर्ष का कारावास
अजीत सिंह
सिद्धार्थनगर। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक न्यायालय प्रथम कामेश शुक्ला ने दहेज के लिए विवाहिता की हत्या में दोषी करार देते हुए मृतका के पति आकाश एवं सास जगमाती को दस-दस साल कारावास की सजा सुनाई है। उन्होंने दोनों पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। घटना चार वर्ष पहले खेसरहा थाना क्षेत्र के बनवार गांव की है।
बस्ती जनपद के वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के श्रीपालपुर गांव के टोला खलरिया निवासी रामदास की पुत्री वंदना की शादी वर्ष 2016 में खेसरहा थाना क्षेत्र के बनवार गांव निवासी आकाश से हुई थी। रामदास के पुत्र संदीप कुमार ने खेसरहा पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि शादी के बाद पति आकाश और सास जगमाती उसकी बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे।
बहन से जानकारी मिलने पर उसने उन्हें समझाने का प्रयास किया गया तो उन लोगों ने आक्रोशित होकर उसे भी गाली दी। उन लोगों ने 29 अप्रैल 2018 को वंदना को मारा पीटा और मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई।
तहरीर के अनुसार पुलिस ने पति और सास पर दहेज उत्पीड़न एवं दहेज हत्या का केस दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर पति व सास को दहेज उत्पीड़न एवं दहेज हत्या का दोषी ठहराया। सरकार की तरफ से पीड़ित की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजेश कुमार त्रिपाठी ने की।