दहेज हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, 3-3 हजार का अर्थ दंड भी
देवेश श्रीबास्तव
सिद्धार्थनगर। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार मालिक ने हदेज हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा देते हुए प्रत्येक को तीन-तीन हजार रुपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।
मामला 2017 में कपिलवस्तु थाना क्षेत्र में घटित हुआ था। आरोपियों ने दहेज की लालच में नव विवाहित वधु को जान से मार डाला था। पुलिस ने तहरीर के आधार रामआशीष यादव पुत्र रामविलास, रामनिवास पुत्र स्व. शम्भू यादव व किसलावती पत्नी रामनिवास निवासीगण ग्राम मदरहना थाना कपिलवस्तु के विरुद्ध हत्या का एफआईआर दर्ज किया था। विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
न्यायालय ने मामले का संज्ञान लेकर विचारण प्रारम्भ किया। विचारण के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर आरोपियों को दहेज उत्पीड़न एवं दहेज हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी साथ ही प्रत्येक पर तीन-तीन हजार रुपये का अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया। राज्य सरकार की तरफ से पीड़ित पक्ष की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अखिलेश नारायण श्रीवास्तव ने किया।