गैंगेस्टर एक्ट के आठ आरोपियों को पाँच वर्ष की सजा, 5-5 हजारा का जुर्माना भी
अजीत सिंह
सिद्धार्थनगर। अपर सत्र न्यायाधीश एफ़टीसी द्वितीय निशा झा ने मोहाना थाना क्षेत्र के ग्राम खलीलपुर निवासी गैंगस्टर एक्ट के आठ अभियुक्तों को पाँच वर्ष के कारावास से दण्डित करते हुए प्रत्येक को 5000 रुपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।
मोहाना थाने की पुलिस ने वर्ष 2004 में आठ अभियुक्तों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम का मुकदमा दर्ज करके उनके विरुद्ध गैंग चार्ट न्यायालय में दाखिल किया था। न्यायालय ने मामले का संज्ञान लेकर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के ग्राम खलीलपुर निवासी आरोपित अभियुक्तों रियाज अहमद व एजाज पुत्र शौकत, मुख्तार, मुस्ताक व लाले उर्फ सफदर पुत्र अनवर, पोरे पुत्र रहमतुल्लाह, पप्पू उर्प अहमद अली पुत्र पोरे तथा डल्लू उर्फ असगर पुत्र गनवा का विचारण प्रारम्भ किया।
विचारण पूरा होने पर न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों, गैंग चार्ट, क्रिमिनल हिस्ट्री व अन्य प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन करके उक्त अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए उन्हें पाँच-पाँच वर्ष के कारावास की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर 5-5 हजार का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में दोषियों को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। राज्य सरकार की तरफ से अभियोजन की पैरवी विशेष लोक अभियोजक गैंगेस्टर अधिवक्ता नीरज कुमार श्रीवास्तव ने किया।