शादी का झाँसा देकर दुष्कर्म करने वाले को दस वर्ष का कठोर कारावास व 25 हजार का जुर्माना

July 15, 2023 6:58 AM0 commentsViews: 352
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देवेश श्रीवास्तव

सिद्धार्थनगर। प्रथम अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार नवम ने शादी का झाँसा देकर दुष्कर्म करने, गर्भपात कराने एवं मारपीट के अपराध का दोषी पाकर दुष्कर्मी को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा देते हुए 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। दुष्कर्मी का साथ देने के लिए उसके पिता को मारपीट का दोषी पाकर एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

मामला डुमरियागंज थाना क्षेत्र के एक गाँव का है जो वर्ष 2018 में घटित हुई थी। पीड़िता की माँ ने डुमरियागंज पुलिस को लिखित तहरीर देकर कहा कि उसके पति काफी समय से बीमार है वह चलने फिरने में भी असमर्थ हैं। उसके गांव के सलमान चौधरी पुत्र अब्दुल सलाम अपनी माँ रूखसाना के साथ उसके घर माह अप्रैल 2018 में आए और कहे कि अपनी लड़की को घरेलू काम के लिए मेरे घर भेज दो, जिसके लिए राजी नहीं हुई। रुकसाना ने कहा कि आपकी लड़की की शादी भी मैं अपने लड़के सलमान से कर दूंगी।

इस बात पर विश्वास कर उसने अपनी लड़की को उनके घर काम करने की इजाजत दे दिया। उसकी लड़की की तबीयत अक्तूबर माह में खराब हो गयी और उसके इलाज के लिए वह लोग बाहर लेकर चले गये। वहाँ से वापस 01 दिसम्बर 2018 की रात्रि में घर लेकर आये। 02 दिसम्बर 2018 को उसकी लड़की को अब्दुल सलाम, सलमान चौधरी व सलमान के मामा लडडू ने घसीट-घसीटकर बहुत मारा और कहे कि तुम वापस अपने घर चली जाओ और सलमान को भूल जाओ। हम लोग अब शादी नहीं करेगें।

मेरी लड़की को काफी चोट लगी थी वहाँ से मेरी लड़की मेरे घर आ गयी और बताई कि सलमान और उसके मामा लड्डू ने कई बार उसके साथ गलत काम किया है और अब शादी करने को तैयार नहीं है। उसको मारपीट कर भगा दिया। इसी दौरान वह प्रेग्नेट हो गयी तब इन लोगों ने उसका जबरदस्ती एबार्शन करवा दिया। उसने अपने रिश्तेदारों को पूरी बात बताई इतना होने के बाद भी चाहा कि सलमान से किसी तरह शादी हो जाए। लेकिन अब वह किसी कीमत पर शादी करने के लिए तैयार नहीं है।

पुलिस ने सलमान, उसके पिता अब्दुल सलाम व मामा लड्डू के खिलाफ दुष्कर्म, गर्भपात एवं मारपीट के अपराध में एफआईआर दर्ज कर विवेचना किया। विवेचना के बाद सलमान व उसके पिता अब्दुल सलाम को आरोपी बनाकर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय ने मामले का संज्ञान लेकर विचारण प्रारम्भ किया।

विचारण पूर्ण होने पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विचारण के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों की गवाही जिरह, चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट, एवं अन्य प्रपत्रों के आधार पर मामले का सम्यक परिशीलन करते हुए अभियुक्त सलमान को शादी का झाँसा देकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने, गर्भपात कराने व मारपीट का दोषी करार देकर उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 25 हजार का अर्थदण्ड भी लगाया।

वहीं अभियुक्त सलमान के पिता अब्दुल सलाम पुत्र अब्दुल माबूद को पीड़िता के साथ मारपीट करने का दोषी करार देते हुए एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाते हुए अभियुक्त सलमान के ऊपर लगाए गए अर्थदण्ड का पचास फीसदी पीड़िता को देकर शेष राजकोष में जमा करने का आदेश दिया है अर्थदण्ड अदा न करने पर छः मास के कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। राज्य सरकार की तरफ से पीड़िता की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने किया।

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