दवा घोटाले में निलम्बित बाबू को कोर्ट ने दिया बहाली का आदेश
एम सोनू फारूक
सिद्धार्थनगर मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में तैनात लिपिक दीपेन्द्र मणि त्रिपाठी के निलम्बन पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट के फैसले शासन को झटका लगा है।
बताते चलें कि करोड़ों रुपये की दवा खरीद घोटाले में दीपेन्द्र मणि को गत 29 जुलाई को शासन ने निलम्बित कर दिया था।
इससे पूर्व इसी मामले में तत्कालीन सीएमओ डा.वी के, गुप्ता भी निलम्बित हुए थे। निलम्बन के बाद सीएमओ और बाबू ने न्यायालय का दरवाजा खटकाया। कोर्ट ने पहले सीएमओ के निलम्बन पर रोक लगायी। उसके बाद गत दिनों बाबू को भी बहाल करने का फरमान सुना दिया।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जिस घोटाले में बाबू को निलम्बित किया गया, उसमें जूनियर क्लर्क की भूमिका नहीं है। ऐसी परिस्थिति में बाबू का निलम्बन गलत है। इस बारे में दीपेन्द्र मणि का कहना है, कि उन्हें इस मामले बेवजह निलम्बित किया गया था। अखिरकार कोर्ट के फैसले से एक बार फिर सच्चाई की जीत हुई है।