हत्या एवं हत्या के प्रयास तथा चाकू रखने के अपराध से अभियुक्त दोषमुक्त
अजीत सिंह
सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार ने हत्या के प्रयास एवं तथा चाकू की बरामदगी के अपराध से अभियुक्त सद्दाम हुसैन को दोषमुक्त करार दिया है।
घटना डुमरियागंज थानाक्षेत्र के भारतभारी गाँव मे लगे मेले में दिनाँक 18 नवम्बर 2013 को दिन में करीब 12 बजे घटित हुई थी। डुमरियागंज थाने पर भारतभारी गाँव निवासी वादी मुकदमा शोहरत अली पुत्र मो. अली ने तहरीर देते हुए कहा कि मेरा भाई शहबान अली गाँव के ही सद्दाम पुत्र लाल मोहम्मद एवं बस्ती जनपद के सोनहा निवासी अब्दुल मजीद पुत्र जाकिर हुसैन के मेले में चाट की दुकान पर चाट खा रहा था उसी दौरान एक व्यक्ति अपने साथ तीन चार लड़कों को लेकर हाथ में चाकू लिए हुए आया और इनलोगों पर जान से मारने की नीयत से हमला करके बुरी तरह घायल कर दिया।
मैं उनलोगों को सामने आने पर पहचान सकता हूँ। मेरा भाई बस्ती के सदर अस्पताल में भर्ती है और सद्दाम व मजीद को लखनऊ रेफर कर दिया गया है। बचने की उम्मीद कम है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर लिया और दिनाँक 19 नवम्बर को घायल मजीद की इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी।
पुलिस ने साक्ष्य संकलन करते हुए विवेचना किया और घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद किया तथा मुल्जिम सद्दाम हुसैन पुत्र रुआब अली निवासी देवरिया थाना डुमरियागंज को गिरफ्तार किया और उसके विरुद्ध आयुध अधिनियम के तहत चाकू के बरामदगी का मुकदमा भी दर्ज करके न्यायालय के समक्ष पेश किया जिसे न्यायालय ने जेल भेज दिया। पुलिस ने विवेचना बाद हत्या के प्रयास और हत्या तथा आयुध अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमें में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
न्यायालय ने मामले का संज्ञान लेकर विचारण प्रारम्भ किया और विचारण के दौरान प्रस्तुत साक्षियों की गवाही, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मामले के तथ्यों व परिस्थितियों कस सम्यक अवलोकन करते हुए निर्णय दिया कि अभियुक्त सद्दाम हुसैन पुत्र रुआब अली को दोनों ही अपराधों से दोषमुक्त किया जाता है। न्यायालय में अभियुक्त की पैरवी अधिवक्ता कृपा शंकर त्रिपाठी ने किया जब कि अभियोजन पक्ष घटना को साबित नहीं कर सका।