पंचायत चुनाव में 12 पहचान पत्रों के आधार पर डाल सकेंगे वोट

September 29, 2015 2:19 PM0 commentsViews: 592
Share news

अजीत सिंह

आई कार्डराज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश ने जारी सूचना में बताया है कि जिन मतदाताओं के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं होगा, उनको वोट डालने के लिए 12 अन्य विकल्प दिए गये हैं।

चुनाव आयोग द्वारा जारी आदेश में निर्वाचन कार्ड के अलावा आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राज्य या केन्द्र सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र को मान्य किया है।

इसके अलावा बैंक या पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटेयुक्त पासबुक, फोटो युक्त सम्पत्ति सम्बंधी मूल अभिलेख व रजिस्ट्रीकृत डीड, फोटो युक्त किसान बही, पेंशन संबंधी अभिलेख, फोटो युक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाईसेंस को भी वोटिंग के लिए मान्य किया गया है।

उपरोक्त सभी पहचान पत्रों में से कोई भी एक मतदान करने के लिये आवश्यक है। निर्वाचन आयोग ने यह कदम शत प्रतिशत मतदान कराने लिये उठाया है। पहचान पत्र के अभाव में वोड डाला मुमकिन न हो पायेगा।

 

Leave a Reply