महिला हत्यारे को आजीवन कारावास के साथ 10.5 हजार रुपये का अर्थदण्ड
देवेश श्रीवास्तव
सिद्धार्थनगर। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार मलिक ने महिला के हत्यारे को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास के साथ ही 10.5 हजार का अर्थदण्ड लगाते हुए सजा भुगतने के लिए जिला कारागार भेज दिया। घटना चिल्हिया थानाक्षेत्र के ग्राम पकड़ी टोला नौडिहवा में 7 व 8 फरवरी की रात 2018 में घटी थी।
शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम मदरहना उर्फ दत्तपुर निवासी सोमई ने 8 फरवरी 2018 को थानाध्यक्ष चिल्हिया को लिखित तहरीर देते हुए कहा कि 6 फरवरी 2018 को उसकी मां जुगुरा देवी अपनी रिश्तेदारी में ग्राम पकड़ी टोला नौडिहवा आयी थीं, पहली रात सन्तराम पुत्र बुद्धू के घर रुकीं। अगले दिन उसकी मां तैयार होकर अपने घर जाने लगी कि संतराम के लड़के मनोज कुमार ने रोक लिया। पुरानी रिश्तेदारी होने के कारण उसकी मां मनोज कुमार के घर पर रुक गयीं। 7 व 8 फरवरी 2018 की रात में वह तथा उसकी पत्नी खाना-पीना खाकर बरामदे में सो रहे थे। करीब दो बजे रात में मनोज कुमार ने वादी के मां की हत्या कर दिया लाश मौके पर पड़ी है।
पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर विवेचना किया और विवेचना के दौरान हत्या करने में प्रयुक्त हँसिया बरामद किया। विवेचना करके पुलिस ने मनोज कुमार को हत्या एवं आर्म्स एक्ट का आरोपी बनाकर उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने घटना का संज्ञान लेकर विचारण प्रारम्भ किया।
विचारण समाप्त होने के बाद दोनों पक्षों की दलिले सुनकर विचारण के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बरामदगी व अन्य प्रपत्रों के आधार पर मनोज कुमार को हत्या एवं आर्म्स एक्ट का दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास से दण्डित करके उस पर 10.5 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया। मनोज कुमार जमानत पर था जिसे सजा भुगतने के लिए जिला कारागार भेज दिया गया। राज्य सरकार की तरफ से पीड़ित पक्ष की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अखिलेश नारायण श्रीवास्तव ने किया।