हाईकोर्ट का फैसला नगर चुनाव के पक्ष में, अगले 24 घंटों में जारी हो सकती है अधिसूचना?
नजीर मलिक
सिद्धार्थनगर । यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। जिसके बाद प्रदेश में शहरी निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा कि राज्य में इस बार निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के होगा। इस मामले में माननीय हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद उम्मीद की जा रही है कि अगले चौबीस घंटों में चुनाव की अधिसूचना भी जारी हो जाएगी।
मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने राज्य सरकार को ओबीसी आरक्षण केबिना ही चुनाव कराने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय व न्यायमर्ति सौरभ लवानियां की खंडपीठ ने दाखिल ९३ याचिकाओं पर एक साथ आदेश पारित किया। दकोर्ट के फैसलाआते ही प्रदेश चुनव आयुकत कार्यालय में सक्रियता तत्काल बढ़ गई है।जिससे २४ घंटों में धिसूचना जारी होने की उम्मीद लगायी जा रही है।
बता दें कि नगरनिकाय चुनावों मेंपिछड़ा वर्ग आरक्षण का शत प्रतिशत पालन न किये जाने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में कई चुनाव याचिकाएं दाखिल की गईं थी। सरकार ने सब कुछ ठीक करने के लए कोर्ट से समय मांगा था। परन्तु कोर्ट ने चुनाव में हो रही देर को आधार बना कर बिना नये ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव कराए जरने का आदेश जारी कर दिया है।