प्रमुख सचिव PWD के नए नियम से छोटे ठेकेदार होंगे बेरोजगार

August 18, 2022 8:53 PM0 commentsViews: 541
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अजीत सिंह

सिद्धार्थनगर। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा एक ब्लाक में एक ठीकेदार द्वारा मरम्मत व नवीनीकरण कार्य कराये जाने के लिए बनाए जा रहे नये नियम से छोटे ठेकेदार क्लास “सी” और “डी” बेरोजगार हो जाएंगे। इस नियम के विरुद्ध ठेकेदार संघ के मंडल व प्रदेश अध्यक्ष कई बार प्रदेश सरकार से गुहार लगा चुके हैं।

बताया जाता है कि प्रदेश में नई सरकार गठन के बाद से ही पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा सड़कों के मरम्मत व नवीनीकरण के लिए एक ब्लाक की सभी सड़कों को एक ही ठेकदार से कराये जाने के लिए नया नियम बनाने पर विाचार विमर्श पश्चात निर्णय लागू करने वाली है। इस नियम के लागू होने से विभाग के “डी” और “सी” श्रेणी के ठेकेदार बेरोजगार हो जाएंगे। उनकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो जायेगा।

ठेकेदार संघ के जिलाध्यक्ष सूर्य प्रकाश चतुर्वेदी उर्फ़ छोटे चौबे ने बताया कि 18 अगस्त को लखनऊ में ठेकेदार संघ के गोरखपुर मंडल के अध्यक्ष और प्रमुख सचिव के बीच हुई वार्ता में प्रमुख सचिव ने इसे अच्छी स्कीम बताकर लागू करने की बात कही गई। इससे पहले ठेकेदार संघ के अध्यक्ष द्वारा कई बार पत्राचार कर छोटे ठेकेदारों के बरोजगार हो जाने की चिंता जताई गई थी।

सिद्धार्थनगर के ठेकेदार संघ अध्यक्ष सूर्य प्रकाश चतुर्वेदी ने कहा है कि इस नियम को लागू कर अधिकारियों द्वारा सरकार के खिलाफ खड़यंत्र किया जा रहा है। इससे सरकार की छवि धूमिल होगी। ग्रामीण सड़कों पर सही से काम नहीं हो पायेगा। एक ब्लाक में सैकड़ों सड़के होती है सब पर एक ही समय में एक ही ठेकेदार द्वारा कार्य कराया जाना संभव नहीं है। ठेकेदारों ने प्रदेश सरकार से इस नियम को न लागू करने की मांग की है।

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