किशोरी से बलात्कार के जुर्म में बीस साल की बमशक्कत कैद
अजीत सिंह
सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्रमोद कुमार सिंह द्वितीय ने शुक्रवार को किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने मामले की सुनवाई करने के बाद दिए आदेश में 30 हजार रुपये आर्थिक दंड भी लगाया है। बांसी थाना क्षेत्र के एक गांव में आठ वर्ष पूर्व घटित हुए मामले में यह सजा सुनाई गई है।
बांसी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित ने पुलिस को दिए तहरीर में आरोप में लगाया था कि 18 अप्रैल 2014 को उसकी 14 वर्षीय पुत्री को शौच जाने के दौरान आरोपी ने उसे अगवा कर दुष्कर्म किया था। पुलिस के कार्रवाई नहीं करने पर मामले में न्यायालय के आदेश पर केस दर्जकर पुलिस ने छानबीन शुरू किया। मामले में पुलिस ने जांच कर आरोपी विक्रम उर्फ ओमप्रकाश यादव के विरूद्ध चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया।
कोर्ट में जहां सबूत पक्ष के वकील ने पीड़ता पक्ष की ओर से तर्कपूर्ण और प्रभावशलीबहस की वहीं बचाव पक्ष अपने बचाव में कोई ठोस सबूत पेश न कर सका। अतः मामले में सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी विक्रम उर्फ ओमप्रकाश को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। मामले में अभियोजन की पैरवी विशेष अधिवक्ता पवन कर पाठक ने की। जिससे पीड़िता को न्याय मिल सका।