पच्चीस अधिकारियों पर 25-25 हजार जुर्माना, 15 पर अनुशासनात्मक कर्रवाई, 5 पर क्षतिपूर्ति आदेश
अजीत सिंह
सिद्धार्थनगर। जिला मुख्यालय के भीमापर निवासी सामाजिक व आरटीआई कार्यकर्ता देवेश मणि त्रिपाठी द्वारा मांगी गई जन सूचना विलम्ब से दिए जाने के कारण कुल 19 मामलो में 20 से अधिक जन सूचना अधिकारियों पर पच्चीस पच्चीस हजार रुपए जुर्माना, 12 अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कर्रवाई तथा 8 मामलो में 14000 क्षतिपूर्ति दिए जाने के आदेश भी हुआ है। सभी आदेश सूचना आयोग द्वारा तत्काल अनुपालन कराए जाने का आदेश दिया गया है।
प्राप्त विवरण के अनुसार जिला पंचायत राज अधिकारी, अनिल सिंह एवं आदर्श, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिद्धार्थनगर पद पर कार्यरत आर के मिश्रा, शीमा राय, आईबी विश्वकर्मा एवं संदीप चौधरी मुख्य चिकित्साधिकारी, सतीश चंद्र राघवेंद्रम सहायक अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उमेश चंद्र निगम भूमि अध्याप्ति अधिकारी, जितेंद्रनाथ त्रिपाठी सहायक विकास अधिकारी, संजय श्रीवास्तव बीडीओ नौगढ़, एवं बीडीओ बढ़नी संगीता यादव, बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थनगर, ग्राम पंचायत सचिव बैरवा नानकार सतीश कुमार पांडेय, बीडीओ खुनियाव संजय शर्मा, उपायुक्त श्रम रोजगार सभी अधिकारी वर्तमान एवं तत्कालीन सिद्धार्थनगर से पच्चीस पच्चीस हजार अधिरोपित जुर्माना वसूली का आदेश हुआ है।
इसके आलावा जिला पंचायत राज अधिकारी, अनिल सिंह, आदर्श, उमेश चंद्र निगम भूमि अध्याप्ति अधिकारी, मुुख्य चिकित्सा अधिकारी जितेंद्रनाथ त्रिपाठी, सहायक विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सचिव बैरवा नानकार सतीश कुमार पांडेय, खण्ड विकास अधिकारी खुनियाव संजय शर्मा, उपायुक्त श्रम रोजगार सिद्धार्थनगर पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का आदेश राज्य सूचना आयोग ने दिया है।
इसी प्रकार मुख्य चिकित्सा अधिकारी बस्ती पद दो साल से कार्यरत सभी अधिकारियों से पच्चीस पच्चीस हजार, जिला क्षय रोग अधिकारी बस्ती के पद पर कार्यरत अधिकारियों से दो प्रकरण के में पचास पचास रुपए वसूली के आदेश के साथ अनुशासनात्मक कार्यवाही के आदेश दिए गए है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुशीनगर से भी पच्चीस हजार जुर्माना एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही के आदेश दिए गए है।
साथ ही साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिद्धार्थनगर से एक एक हजार, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग से 1000, खण्ड विकास अधिकार नौगढ़ से 1000, खण्ड विकास अधिकारी बढ़नी से 1000, जिलाा बेेसिक शिक्षा अधिकारी से 1000, ग्राम पंचायत सचिव, बैरवानान कार से 2000 एवं मुख्य चिकित्साधिकारी बस्ती से 5000 रुपए क्षतिपूर्ति वादी देवेश मणि को प्राप्त कराए जाने के आदेश दिए गए है।
दो प्रकरण जो उच्च न्यायालय के आदेश से पुनः सुनवाई की गई उसमे भी आयोग द्वारा अभिमन्यु खण्ड शिक्षा अधिकारी बढ़नी तथा विनीत जयसवाल उप निदेशक (विद्युत) स्वास्थ्य भवन लखनऊ से पच्चीस-पच्चीस हजार वसूली के आदेश दिए गए है।