मुंबई बम ब्लास्ट में इंटर नेशनल डॉन अबू सलेम को उम्रक़ैद, फ़िरोज़ व मरचेंट को फाँसी
जावेद ख़ान
मुंबई। 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में अबू सलेम समेत 5 दोषियों को विशेष टाडा अदालत ने गुरुवार को सजा सुना दी है। अबू सलेम के अलावा जिन चार आरोपियों को सजा सुनाई जाएगी उनमें फिरोज खान, ताहिर मर्चेट, रियाज सिद्दीकी और करीमुल्ला शामिल हैं। इनमे डॉन अबू सलेम को आजीवन कारावास और ताहिर मरचेंट व फ़िरोज़ खान को फाँसी की सुनाई है।इस मामले में अदालत के फैसले पर एक नजर:
1993 में हुए मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट: अबू सलेम समेत 5 दोषियों पर सजा की सुनवाई आज हुई। कोर्ट ने अबू सालेम और करीमुल्लाह शेख को अलग-अलग धारा में सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को दो मामलों में उम्रकैद और दो अन्य मामलों में 25-25 साल की सजा दी है। साथ ही इसपर दो लाख का जुर्माना भी लगाया है।
जज ने करीमुल्लाह शेख को 25 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उसपर दो लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने करीमुल्लाह को हथियार सप्लाई करने का दोषी माना है। जुर्माना नहीं देने पर दो साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। इसके अलावा रियाज सिद्दीकी को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई गई। सिद्दीकी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है। सीबीआई ने रियाज को उम्रकैद देने की मांग की थी।
टाँडा कोर्ट ने फ़िरोज़ खान और ताहिर मर्चेट को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। बता दें कि, कोर्ट ने 16 जून 2017 को हुई सुनवाई में अबू सलेम, मुस्तफा डोसा, फ़िरोज़ खान, ताहिर मर्चेंट, करीमुल्ला शेख, रियाज सिद्दीकी और फिरोज राशिद खान को दोषी करार दिया था। वहीं, मुंबई ब्लास्ट मामले में अबू सलेम को आपराधिक मामले में दोषी पाया गया था। दाऊद के दुबई दफ्तर में मैनेजर रह चुका कय्युमशेख नामक आरोपी को पुख्ता सबूत नहीं होने के कारण अदालत ने बरी कर दिया था।