हत्या कर सबूत मिटाने के तीन दोषियों को उम्रकैद, सभी पर 25 हजारा का जुर्माना भी
देवश श्रीवास्तव
सिद्धार्थनगर। अपर सत्र न्यायाधीश एफ़टीसी द्वितीय निशा झा ने हत्या करके सबूत मिटाने के लिए लाश छिपाने के तीन दोषियों को आजीवन कठोर कारावास की सजा देते हुए प्रत्येक दोषीयो पर 25 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया है।
मामला पथरा बाजार थाना क्षेत्र का है जो वर्ष 2015 में घटित हुआ था। पथरा बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम कपिया खुर्द निवासी रामानन्द यादव पुत्र जगदेव यादव ने 14 जुलाई 2015 को थाने पर लिखित तहरीर दिया कि उसके भाई राजाराम यादव जो बम्बई में नौकरी करता है की 46 वर्षीय पत्नी प्रभावती को हृदयराम चौधरी ने 6 जुलाई 2015 को बहला फुसलाकर गायब कर दिया था वह अपने साथ जेवर व नकदी भी ले गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाने पर सूचना दिया था।
14 जुलाई को गाँव के दक्षिण स्थित सोमई निवासी भैंसहा के बाग में बने कुँये में उसकी लाश दिखाई दी है। उसने कहा कि उसे पूरा विश्वास है कि उसके भाई के पत्नी की हत्या पथरा बाज़ार थाना क्षेत्र के ग्राम भैंसहा निवासी हृदयराम पुत्र लुटावन ने अपने सगे भाई राम बेलास व पुत्र दीपचंद्र व अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर किया है तथा लाश को कुएं में फेंक दिया है।पुलिस ने हत्या कर सबूत छिपाने का एफआईआर दर्ज कर विवेचना करके न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
न्यायालय ने घटना का संज्ञान लेकर विचारण किया और विचारण के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटना के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए तीनों आरोपियों को हत्या कर सबूत मिटाने का दोषी ठहराते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाया साथ ही प्रत्येक को 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया। राज्य सरकार की तरफ से पीड़ित पक्ष की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजेश कुमार त्रिपाठी ने किया।