वोटर लिस्ट का प्रकाशन 5 जून को, 4 तक शहरी मतदाता ठीक करा लें गलती
अजीत सिंह voter-list-ka-prakashan-on-5may
सिद्धार्थनगर। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2017 हेतु निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने, संशोधन तथा विलोपन की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) बाबूराम की अध्यक्षता में अम्बेडकर सभागार में बैठक सम्पन्न हुई। सूची का प्रकाशन 5 जून को होगा।
अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) श्री बाबूराम ने बैठक में उपस्थित समस्त बी.एल.ओ. को सम्बोधित करते हुए बताया कि आयोग द्वारा जारी निर्देश के क्रम में कोई मतदाता सामान्यतः जिस वार्ड/मतदान स्थल का निवासी है उसका नाम उस वार्ड/मतदान स्थल की मतदाता सूची में सम्मिलित न होकर किसी अन्य वार्ड अथवा मतदान स्थल की सूची में सम्मिलित हो गया है तो इसका सुधार किया जाये।
उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं के विवरण त्रुटिपूर्ण है, मतदाता सूची में डुप्लीकेट मतदाता, अपात्र मतदाता आदि दर्ज है तथा इस सम्बन्ध में दावा/आपत्ति की निर्धारित अवधि में आवेदन प्राप्त न होने के कारण कुछ नागरिकों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित नही हो पाये है इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दावे/आपत्तियों का निस्तारण 29 मई तक, दावेें और आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त पूरक सूचियों की पाण्डुलिपियों की तैयारी तथा उन्हें मूल सूची में यथा स्थान समाहित करने की कार्यवाही 30 मई से 4 जून तक अन्तिम रूप से तैयार निर्वाचक नामावली का जन सामान्य के लिए प्रकाशन 05 जून को किया जायेगा।
अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) श्री बाबूराम ने सभी बी.एल.ओ. को बैठक में निर्देश देते हुए कहा कि निर्वाचक नामावली किसी भी निर्वाचन की आधार सिला होती है। यह नामावली जितनी अधिक शुद्ध होगी उतनी ही निष्पक्ष, स्वतन्त्र एवं शान्तिपूर्ण निर्वाचन की अपेक्षा की जा सकती है। इस बैठक में उपरोक्त के अतिरिक्त सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) हरि चरण लाल पटेल, प्रफुल्ल कुमार, व समस्त बी.एल.ओ. की उपस्थिति रही।