कानून में महिलाओं को असीमित अधिकार- एडवोकेट सरवर
संजीव श्रीवास्तव
सिद्धार्थनगर। कानून में महिलाओं को असीमित अधिकार है, मगर उसकी जानकारी न होने के कारण अधिकांश महिलाएं जुल्म और अत्याचार चुपचाप सहती है। ऐसे में कानून की जानकारी हर महिलाओं का हक है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम इस दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है।
यह बातें सिद्धार्थनगर के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व अध्यक्ष सिद्धार्थ सिविल बार एसोसियेशन सैयद सरवर अनवर ने कहीं। वह गुरुवार को नई रोशनी कार्यक्रम के तहत सदर विकास खंड के ग्राम ककोरी एवं खजुरिया में ग्रामीण महिला एवं बाल उत्थान सेवा समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि भारत का कानून दुनिया के अन्य देशों से सबसे अच्छा है। यहां पर कानून में महिलाओं को असीमित अधिकार दिए गये है। जिनका उपयोग कर महिलाएं अपने पर होने वाले जुल्म को रोक सकती है। अल्पसंख्यक महिलाओं को भी कानूनी रुप से मजबूत बनाया गया है। उन्होंने घरेलू हिंसा, धारा 125 भारतीय दंड संहिता आदि बिंदुओं पर भी जानकारी दी।
सेवानिवृत एएनएम श्रीमती इन्द्रावती पांडेय ने महिलाओं को टीकाकरण, प्रसव, स्वास्थ्य आदि के बारें में बताया। इस मौके पर संस्था की सचिव सुशीला मिश्रा, कार्यक्रम समन्वयक शैलेन्द्र कुमार पांडेय, अब्दुल कादिर, ग्राम प्रधान रामचन्द्र, महफूज आलम, महबूब आलम, विनीता चौधरी, सरोज पांडेय, धन्नजय पांडेय आदि उपस्थित रहें।