अब पांच साल तक सड़क टूटी तो जिम्मेदारी ठेकेदार की, योगी सरकार का नया नियम गुरूवार से लागू
अजीत सिंह
सिद्धार्थनगर। योगी सरकार ने नई सड़कों के जल्द टूटने के लिहाज से अहम फैसला लिया है। जिसके मुताबिक अब नई सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदार को पांच साल तक मरम्मत का भी जिम्मा देने का फैसला किया है। प्रमुख सचिव ने यह आदेश मंगलवार को कमिश्नर, डीएम, एसडीएम, नगर आयुक्त व ईओ को तत्काल प्रभाव से आदेश जारी कर दिया है।
नई सड़कों के निर्माण में हर साल अरबों रूपये खर्च होते हैं लेकिन वह सड़कें साल भर भी नही चलती हैं जिसके चलते बार बार सड़को का निर्माण व मरम्मत कराया जाता है। लेकिन अब योगी सरकार ने सड़कों की गुणवत्ता से कोई समझौता न करने का फैसला किया है।
इस सरकार के मुताबिक सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदार को पांच साल मरम्मत का भी जिम्मेदारी होगी। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। अब गुरूवार से नगर निगम, आरईएस, पीडब्लयूडी, मंडी समिति आदि विभागों में जो भी टेंडर निकलेंगे उनमें यह शर्त अनिवार्य रूप से शामिल कर दी गयी है।
सड़क निर्माण के बाद ठेकेदार जिम्मेदारी से बचने को गायब न हो इसलिये उनके भुगतान बिल से पांच परसेंट रूपया रोक लिया जायेगा। और यह रूका हुआ धन ठेकेदार को पांच साल तक मरम्मत करने के बाद भुगतान किया जायेगा। हालांकि इस नये नियम को सुनकर ठेकेदारों के बीच खलबली मची हुई है।