योगी ने किया सरेंडर, मिली जमानत, बोले साध्वी को विकलांग बनाने वाले भी विकलांग हों
नजीर मलिक
सिद्धार्थनगर। 12 साल पहले जिले के शाहपुर में धारा 144 तोड़ने के आरोपी सांसद योगी आदित्य नाथ और उनके संगठन के पांच लोगों ने आज दोपहर एसीजीएम कोर्ट में सरेंडर किया। कोर्ट पे ने 15 हजार के निजी मुचलके पर सभी की जमानत अर्जी स्वीकर कर ली। उनके खिलाफ शाहपुर प्रकरण में गैर जमानती वारंट जारी था।
गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आज दोपहर में न्यायालय परिसर पहुंच गये। उस वक्त कोर्ट परिसर में सांसद जगदम्बिका पाल समेत भाजपा व हिंदू युवा वाहिनी के तमाम नेता और समर्थक मौजूद थे।
बताते हैं कि अधिवक्ता रमेश पांडेय ने योगी की तरफ से कागजी प्रकिया पूरी की। इसके बाद न्यायलय ने योगी समेंत राघवेंन्द्र सिंह, राकेश सिंह, श्याम धनी राही व विजय नारायन सिंह की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष राम कुमार कुंअर, हियुवा के प्रदेश प्रभारी राघवेंन्द्र सिंह, श्याम धनी राही, सुभाष गुप्ता आदि सैकड़ों लोग उपस्थित रहे।
क्या हुआ था शाहपुर में?
याद रहे कि सांसद योगी आदित्यनाथ ने सन 22004 में 144 लगी होने के बावजूद सहियापुर (शाहपुर) में जनसभा की थी, जिस पर उनके व उनके 9 समर्थर्कों पर मुकदमा कायम किया गया था। उस समय तमाम प्रयासों के बावजूद पुलिस उन्हें रोक नहीं सकी थी और वह सभा करने में कामयाब हुए थे।
जमानत के बाद बोले योगी
जमानत के बाद मीडिया से बात करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार मुसलमानों का तुष्टिकरण कर रही है। मुसलमानों की यूनिवर्सिटी में आरक्षण लागू नहीं होना इसका प्रमाण है।
उन्होंने कहा कि साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित को जिन अफसरों ने विकालांग बनाया है, उन्हें भी विकलांग बना देने की जरूरत है। इसलिए कि सभी प्रज्ञा साहित सभी लोग निर्दोष साबित हो गये हैं। उन्होंने कहा कि देश से तुष्टिकरण की राजनीति खत्म होनी चाहिए।