मुख्य चिकित्साधिकारी, बहराइच और बलरामपुर, से हुआ दण्ड वशूली का आदेश

December 22, 2021 3:36 pm0 commentsViews: 320

अजीत सिंह

आरटीआई कार्यकर्ता देवेश मणि त्रिपाठी

सिद्धार्थनगर। मुख्य चिकित्साधिकारी बहराइच और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय बलरामपुर एव मुख्य चिकित्सा अधीक्षक संयुक्त जिला चिकित्सालय, श्रावस्ती के विरुद्ध अधिरोपित दण्ड की वशूली हेतु आयोग द्वारा आदेश जारी किया गया है।

जनपद सिद्धार्थनगर मुख्यालय के भीमापार निवासी सामाजिक एवं आरटीआई कार्यकर्ता देवेश मणि त्रिपाठी द्वारा मुख्य चिकितसा अधीक्षक जिला चिकित्सालय बलरामपुर से मांगी गई शूचना विलम्ब से दिए जाने तथा वादी के आपत्ति का निस्तारण न किये जाने के कारण राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उत्प्रेती द्वारा 26.12.2017 से 10.08.2021 तक पदस्थ समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, बलरामपुर एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक संयुक्त जिला चिकित्सालय बलरामपुर के विरुद्ध 25000-25000 रुपये पृथक पृथक दण्ड अधिरोपित किया गया है।

वही अन्य दो आवेदन जो मुख्य चिकित्साधिकारी बहराइच एव मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सयुक्त जिला चिकित्सालय श्रावस्ती के कार्यालय से संबंधित है, उक्त दोनों प्रकरण में समयान्तर्गत सूचना उपलब्ध न कराए जाने का दोषी मानते हुए डॉ. सूबेश सिंह मुख्य चिकित्सा अधिकारी बहराइच एव डॉ. जेता सिंह मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के विरुद्ध 25000-25000 रुपये दण्ड अधिरोपित किया था जिसकी वशूली हेतु आयोग द्वारा अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण देवीपाटन मण्डल एव प्रमुख सचिव को निर्देशित किया है।

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