31 जुलाई से पहले दाखिल करें आयकर रिटर्न, AIS व 26AS का मिलान करना न भूलें
अजीत सिंह
सिद्धार्थनगर। जिले के वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउंटेंट (CA) अयाज अंसारी और आयकर जीएसटी अधिवक्ता उमेश सिंह व किरन सिंह ने जिले के करदाताओं को आयकर रिटर्न (ITR) समय से और सभी दस्तावेजों का सही मिलान करके भरने की सलाह दी है। इन्होंने बताया कि बिना पेनल्टी ITR-1 और ITR-2 दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 26 है जबकि गैर-ऑडिट वाले व्यावसायिक व पेशेवर खातों के लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त 26 तय की गई है इसलिए ऐसे करदाता जल्दबाजी में रिटर्न न भरें।
सीए अयाज अंसारी ने बताया कि रिटर्न दाखिल करने से पहले केवल Form-16 पर निर्भर रहने के बजाय AIS और Form 26AS, TIS, बैंक ब्याज, टीडीएस, डिविडेंड और शेयर/म्यूचुअल फंड के लेन-देन का सावधानी पूर्वक मिलान करना जरूरी है। यदि विवरण में गड़बड़ी पाई जाती है तो आयकर विभाग से नोटिस आ सकता है या रिफंड में देरी हो सकती है।
जिले के वरिष्ठ आयकर अधिवक्ता उमेश सिंह व श्रीमती किरन सिंह ने कहा कि सही समय पर और बिना गलती के भरा गया ITR न केवल ₹5,000 तक के विलंब शुल्क (Late Fee) से बचाता है, बल्कि भविष्य में लोन, वीजा और अन्य वित्तीय कामों में भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज का काम करता है। इन्होंने जिले के व्यापारियों से अपील किया है कि लोग समय से अपना आयकर समन्धी विवरण अपने अधिवक्ता के ज़रिए समय से दाखिल करावें।





