50 लाख की जालसाजी को लेकर कोर्ट ने डिग्री कालेज प्रबंधक को किया तलब

August 11, 2021 10:58 AM0 commentsViews: 893
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— मुख्य मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने कोर्ट में दाखिल किया गबन का वाद, सीजीएम का आदेश

नजीर मलिक

सिद्धार्थनगर। जिले में एक डिग्री कालेज के प्रबंधक व सीए पर सोनभद्र जिले के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डा.राजेश मोहन गुप्ता द्धारा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यालय के माध्यम से जालसाजी का वाद दर्ज कराया जाना चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला जमीन की खरीद सम्बंधी बताया जा रहा है। जिसमें 50 लाख रुपये की जालसाजी का आरोप है। कोर्ट ने 156/3 के तहत उक्त वाद की सुनवाई के बाद प्रबंधक/सीए राजेश शर्मा को 23 सितम्बर को न्यायालय में पेश होने का आदेश दिया है। दूसरी तरफ सीए राजेश शर्मा ने इस मामले को सरासर गलत बताया है।

इलाहाबाद के मूल निवासी डा. राजेश गुप्ता वर्ष 2016 तक जिले में तैनात थे। इसक बाद वे मुख्य चिकित्सा अधीक्षक बन कर सोनभद्र चले गये। उनकी डाक्टर पत्नी अभी जिले में ही प्रैक्टिस करती हैं। डा. राजेश मोहन गुप्ता ने कोर्ट में दाखिल वाद में कहा है कि वर्ष 2016 में उनके साथ भारी जालसाजी व ठगी की गई है। उन्होंने बताया कि वे भूमि खरीदना चाहते थे। उन्होंने सीए राजेश शर्मा के माध्यम से इटवा निवासी श्याम कुमार अग्रहरि से 3.48 एकड़ जमीन का सौदा पचास लाख में किया। सौदा सीए राजेश शर्मा के माध्यम से उन्हीं के घर पर हुआ। इसके बाद उन्होंने श्याम कुमार अग्रहरि को 42 लाख रुपया चेक के माध्यम से और आठ लाख रुपया नकद भुतान भी कर दिया।

वादी के अनुसार जमीन की रजिस्ट्री की तिथि 14 जून 2016 निर्धारित की गई। लेकिन श्यम कुमार ने पूरा भुगतान लेने के बाद भी रजिस्ट्री नहीं किया और आनाकानी करते रहे। इस प्रकरण में सीए ने भी रुख बदल लिया, जबकि जबकि जमीन के सौदे में पूरी भूमिका उन्हीं की थी। उसके बाद प्रयास करने पर श्याम कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी व गबन का मुकदमा दर्ज हुआ लेकिन आरोप है कि प्रकरण का सूत्रधार होने के बाद भी राजेश शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। चिकित्सक डा. राजेश गुपता ने सीए राजेश शर्मा को सह आरोपी बनाये जाने का निवेदन किया जिस पर कोर्ट द्धारा उक्त आदेश पारित किया गया।।

इस बारे में सीए राजेश शर्मा ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि आरोप बेबुनियाद है और वह निर्दोष हैं। उन्होंने कहा कि वे आरोप लगाने वाले के खिलाफ वह जल्द ही मान हानि का मुकदमा दायर करायेंगे। चेक के माध्यम से 42 लाख के पेमेंट का प्रकरण समूचे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है।

 

 

 

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