दुर्घटना से बचाव के मद्देनजर डिबाइडरों के बीच लगे चुनावी पोस्टर बैनर हटाये गये

October 4, 2022 1:09 PM0 commentsViews: 173
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अजीत सिंह

सिद्धार्थनगर। नगर पालिका परिषद सिद्धार्थनगर और नगर पंचायत कपिलवस्तु, बर्डपुर क्षेत्र में हादसे से बचाव के मद्देनजर सड़क डिबाइडरों के बीच लगे होर्डिंग हटाए जा रहे हैं। शहरी क्षेत्र में सोमवार सुबह ही मुख्य मार्ग से होर्डिंग हटा दिए गए, जबकि बर्डपुर में पांच घंटे अभियान चलाकर बिजली के खंभे से होर्डिंग हटा दिए गए। डिवाइडर के बीच बांस के सहारे होर्डिंग लगाने वाले दावेदारों को सुरक्षित तरीके से अपना होर्डिंग हटाने के लिए एक दिन की मोहलत दी गई है। निर्धारित समय में होर्डिंग नहीं हटाने पर नगर निकाय कर्मी होर्डिंग जब्त कर लेंगे।

स्वतंत्रता दिवस पर डिवाइडर के बीच रोशनी के लिए लगाए गए खंभे में तिरंगी रोशनी देने वाले तार लिपटाए गए हैं। इन खंभों पर लोहे के तार से कई होर्डिंग बांधने से करंट उतरने से हादसे की आशंका है। शार्ट सर्किट से तिरंगी रोशनी देने वाले तार खराब हो रहे थे। होर्डिंग के कारण पूरी रोशनी भी नहीं मिल रही थी।

बर्डपुर में पहले दिन खंभे साफ किए गए हैं। डिवाइडर के बीच में बांस के सहारे बिना अनुमति के लगाए गए होर्डिंग भी हटाए जाएंगे। बारिश में नम होकर या छुट्टा पशुओं के सींग मारने से सड़क की ओर होर्डिंग लुढ़क गए तो तेज रफ्तार से जाने वाले वाहन हादसे की चपेट में आ सकते हैं। नगर पंचायत कपिलवस्तु के ईओ संदीप कुमार ने बताया कि होर्डिंग हटाने का अभियान शुरू किया गया है। सोमवार को पहले दिन डिवाइडर के बीच के खंभों से होर्डिंग हटा दिए गए, जबकि दावेदारों से अपील की है कि बांस के सहारे लगाए गए अपने होर्डिंग खुद हटा लें। निर्धारित समय पर होर्डिंग नहीं हटाने पर कार्रवाई की जाएगी।
खंभे पर होर्डिंग लगाने पर भरना पड़ेगा जुर्माना
नगर पालिका परिषद सिद्धार्थनगर के ईओ मुकेश कुमार ने बताया कि शहर के मुख्य मार्ग से 90 प्रतिशत होर्डिंग हटा दिए गए हैं, जबकि अभियान चलाकर शहर से अवैध होर्डिंग हटा दिए जाएंगे। खंभे के सहारे तिरंगा रोशनी के ऊपर होर्डिंग बांधने के कारण करंट से हादसे की आशंका थी। सभी खंभों से होर्डिंग उतार दिए गए हैं। अब किसी ने खंभे पर होर्डिंग लगाया तो जुर्माना लगाया जाएगा।
इस बारे में सदर एसडीएम प्रदीप यादव का कहना है कि जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर निकायों में अवैध रूप से लगाए गए होर्डिंग हटाए जा रहे हैं। सरकारी संपत्ति में बिना अनुमति के लगाए गए सभी होर्डिंग हटा दिए जाएंगे। नगर निकाय क्षेत्र में उन्हीं का होर्डिंग रहेगा, जिन्होंने शुल्क जमा करके निर्धारित स्थान पर होर्डिंग लगाया है।

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