डॉ संदीप चौधरी समेत सात पर 1-1 लाख का जुर्माना व क्षतिपूर्ति के आदेश

March 18, 2022 3:49 PM0 commentsViews: 1756
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अपर जिलधिकारी सहित तेरह सरकारी कर्मियोंं पर भी 25-25 हजार का जुर्माना आयद

अजीत सिंह

सिद्धार्थनगर। जिले के सामाजिक व आरटीआई कार्यकर्ता देवेश मणि त्रिपाठी  द्वारा मांगी गई सूचना विलम्ब से दिए जाने के कारण कुल चार मामलो में तत्कालीन सात मुख्य चिकित्साधिकारी पर एक-एक लाख, तेरह से अधिक जन सूचना अधिकारियों पर पच्चीस-पच्चीस हजार रुपए जुर्माना, बीस अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा 10 मामलो में 13600/- रुपए क्षतिपूर्ति दिए जाने के आदेश का अनुपालन कराए जाने हेतु आयोग द्वारा आदेश दिए गए हैं।

प्राप्त विवरण अनुसार कुल चार प्रकरण में आर. वीपी शर्मा, डा. विजय कुमार, डा. आरके मिश्रा, डा. सीमा राय, डा. वीके वैद्य, डा. आईवी विश्वकर्मा, डा. संदीप चौधरी, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिद्धार्थनगर के विरुद्ध एक एक लाख रुपए जुर्माना, माधव जी तिवारी एवं उपेंद्र कुमार प्राचार्य तत्कालीन जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान बांसी, शुभांगी कुलकर्णी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, डा. आरके कटियार, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, राजेंद्र सिंह, तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सीताराम गुप्ता तत्कालीन अपर जिलाधिकारी, उग्रसेन अधिशासी अभियंता, सरयू नहर खण्ड प्रथम, बांसी, चंद्रभान, परियोजना अधिकारी डूडा, मनोज प्रभाकर पटेल, ग्राम पंचायत अधिकारी, डा. वीके शुक्ल, लालचंद चौधरी, ग्राम विकास अधिकारी लोटन, खण्ड विकास अधिकारी उसका बाजार के विरुद्ध पच्चीस पच्चीस हजार जुर्माना लगा है।

वीपी शर्मा, डा. विजय कुमार, डा. आरके मिश्रा, डा. सीमा राय, डा. वीके वैद्य डा. आईवी विश्वकर्मा, डा. संदीप चौधरी, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध कुल चारो मामले में अनुशासनात्मक कार्यवाही, माधव जी तिवारी एवं उपेंद्र कुमार प्राचार्य तत्कालीन जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान बांसी, शुभांगी कुलकर्णी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, डा. आरके कटियार, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, सीताराम गुप्ता तत्कालीन अपर जिलाधिकारी, चंद्रभान परियोजना अधिकारी डूडा, मनोज प्रभाकर पटेल, ग्राम पंचायत अधिकारी, डा. वीके शुक्ल, आदर्श जिला पंचायत राज अधिकारी, सतीश सिंह खण्ड विकास अधिकारी शोहरतगढ़ लालचंद चौधरी, ग्राम विकास अधिकारी लोटन, खण्ड विकास अधिकारी उसका बाजार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के आदेश दिए गए है। दस प्रकरण में तेरह हजार पांच सौ रुपए क्षतिपूर्ति वादी को प्राप्त कराए जाने के भी आदेश दिए गए है।

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